जयपुर 25th मार्च 2019: चालू वित्त वर्ष खत्म होने को है, आयकर कटौती आसन्न है, ऐसे में पूर्व निर्धारित तिथि से पहले निवेश करना अत्यावश्यक है, विशेषकर वेतनभोगी वर्ग के लोग कमाई पर आयकर बचा सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा की भूमिका यहीं से शुरू होती है, इसकी मदद से आपातकालीन चिकित्सा स्थितियों से स्वयं को सुरक्षित रखते हुए, न केवल कर बचाने में बल्कि दीर्घकालिक रूप से संपत्ति खड़ी करने में भी मदद मिल सकती है। स्वास्थ्य बीमा प्लान से आपको आयकर से बचने में मदद मिलती है, चूंकि कर-योग्य आय से कटौती होती है। यदि आप स्वयं, दंपत्ति और बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो आप धारा 80डी के तहत कर कटौती पर दावा कर सकते हैं।
स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए भुगतान किये जाने वाले प्रीमियम के आधार पर, आप एक निश्चित सीमा तक कर कटौती के लिए पात्र होते हैं, इस प्रकार कर का वार्षिक बोझ कम हो जाता है। ‘प्रीमियम’ और ‘परिभाषित लाभ’ दोनों पर ही कटौती लाभ लिया जा सकता है। इन श्रेणियों में फैमिली फ्लोटर प्लान्स, दैनिक अस्पताल नकद दावा, गंभीर बीमारियां आदि शामिल हैं।
इस प्रकार, जब कर की प्लानिंग की बात हो, तो स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए और मां-बाप के लिए स्वास्थ्य बीमा लेने में समझदारी है। इसके चलते स्वास्थ्य बीमा एक अनुकूल कर-प्लानिंग उपकरण बनता है और यह आपके निवेश पोर्टफोलियो का अत्यावश्यक अंग है।
स्वास्थ्य बीमा के जरिए कर से कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में यहां कुछ अच्छे बिंदु दिये गये हैंः
स्वास्थ्य बीमा के लिए कर लाभ का दावा करने की सीमाएं
पाॅलिसीधारक को उपयुक्त प्रकार का निवेश चुनना चाहिए, ताकि वे न केवल कर से बच सकें बल्कि दीर्घकालिक मौद्रिक लक्ष्य भी हासिल कर सकें। स्वास्थ्य बीमा, कर कम करने और अप्रत्याशित स्थितियों से आपके वित्त को बचाने में मदद करता है। यह अच्छे स्वास्थ्य उपचार की सुलभता सुनिश्चित करता है, ताकि आपको ऐसी स्थिति में अपनी गाढ़ी कमाई में से बचाये गये पैसे खर्च न करना पड़े। यह आपातकालीन चिकित्सा स्थितियों से पाॅलिसीधारक की रक्षा करता है।
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, धारा 80डी के जरिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम्स पर कर कटौती लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कटौती लाभ निम्नलिखित हैंः
स्वयं के लिएरू
ऽ अपने और अपने परिवार (दंपत्ति, आश्रित बच्चे), स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर अधिकतम 25,000 रु. तक की राशि को कर से छूट प्राप्त है।
ऽ यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं, प्रति वर्ष 50,000 रु. तक के प्रीमियम पर कर छूट प्राप्त है।
मां-बाप के लिएरू
ऽ मां-बाप के लिए भुगतान किये जाने वाले स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर प्रति वर्ष अधिकतम 25,000 रु. की कटौती पर छूट है।
ऽ वरिष्ठ नागरिक मां-बाप के लिए भुगतान किये जाने वाले प्रीमियम पर प्रति वर्ष अधिकतम 50,000 रु. की कटौती पर छूट है।
यदि पाॅलिसीधारक की उम्र 60 वर्ष से कम है और उनके मां-बाप की उम्र 60 वर्ष से अधिक है, तो पाॅलिसीधारक धारा 80डी के तहत अधिकतम 75,000 रु. तक का कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि पाॅलिसीधारक की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक है और आप अपने/अपने मां-बाप के स्वास्थ्य प्रीमियम का भी भुगतान कर रहे हैं।
स्वास्थ्य जांच
आप पाॅलिसी अवधि के दौरान निवारक स्वास्थ्य जांच पर आये खर्च के आयकर से बच सकते हैं। पाॅलिसीधारक प्रत्येक बजटीय वर्ष में 5,000 रु. तक के निवारक स्वास्थ्य जांच पर कवरेज के अतिरिक्त लाभ का दावा कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि यदि आप मेडिक्लेम के लिए 20,000 रु. के प्रीमियम का भुगतान करते हैं और 5,000 रु. तक की स्वास्थ्य जांच कराते हैं, तो धारा 80डी के तहत कुल 25,000 रु. का कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
बीमा कंपनियों के राइडर्स
यद्यपि अधिकांश लोग कर से बचने के लिए स्वास्थ्य बीमा कराते हैं, यह कई राइडर्स व स्वास्थ्य लाभों के साथ भी आता है। नियोक्ता समूह स्वास्थ्य बीमा लेने के बावजूद, आपको हमेशा ही एक अलग स्वास्थ्य बीमा प्लान अवश्य ले लेना चाहिए जो आपको व आपके परिवार को कवर करे, क्योंकि लगातार बढ़ती चिकित्सा मुद्रास्फीति के मद्देनजर नियोक्ता समूह स्वास्थ्य बीमा आज की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। जीवन बीमा पाॅलिसी में गंभीर बीमारी या चिकित्सा बीमा राइडर्स के लिए भुगतान किये गये प्रीमियम पर भी धारा 80डी के तहत कर लाभ प्राप्त है।
नकद भुगतान पर कोई कर लाभ नहीं
यहां महत्वपूर्ण रूप से यह ध्यातव्य है कि कर लाभ प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य बीमा पाॅलिसी के प्रीमियम का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट, चेक, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, या नेट बैंकिंग के जरिए किया जाना चाहिए। हालांकि, आप नकद रूप से भुगतान किये जा सकने वाले निवारक स्वास्थ्य जांच पर आने वाले खर्चों पर कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
अंत में, स्वास्थ्य बीमा पाॅलिसी न केवल एक वित्तीय उपकरण है, बल्कि यह एक ऐसा कवच भी है, जो पाॅलिसीधारक और उनके परिवार को अप्रत्याशित स्थितियों से बचाता है। चिकित्सा लाभों के अलावा, स्वास्थ्य बीमा पाॅलिसी ले लेने से पाॅलिसीधारक की वार्षिक आयकर देयता भी कम होती है, जो इसे पंसदीदा निवेश उपकरण बनाता है।