जयपुर, 12 अप्रैल। लिखित अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति या संगठन को धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं जनसभा का आयोजन नहीं किये जाने के निर्देश दिये हैं।
इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस उपायुुक्त जयपुर पुर्व, श्री ललित किशोर शर्मा द्वारा जयपुर पूर्व क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के अन्तर्गत पाबन्दी आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि जयपुर महानगर में विभिन्न राजनैतिक दलों, सामाजिक संस्थाओं तथा किसान, मजदूर, छात्र,युवा, व्यापारी संगठनों आदि के द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं जनसभा इत्यादि का आयोजन किया जाता है। जिसमें भारी संख्या में जनसमुदाय की सहभागिता रहती है। ऎसे आयोजनों में कई बार जिला प्रशासन को केवल सूचना प्रदान की जाती है और अनेक अवसरो पर बिना अनुमतिया सूचना के इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लिए जाते है। ऎसे कार्यक्रमों से नगरीय जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है तथा विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों, उपभोक्ताओं, रोगियों तथा जन साधारण को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बिना सूचना एवं अनुमति के आयोजन करने की स्थिति में मौके पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाना भी कठिन होता है। जिसकी वजह से किसी अवांछनीयघटना केघटित होने की संभावना बनी रहती है।
इसे देखते हुए ही दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) के क्षेत्र में पुलिस उपायुक्त पूर्व/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पूर्व) की लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्तिया संगठन धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं जनसभा का आयोजन नही करेंगें एवं इस हेतु उन्हें आयोजन की तिथि से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।यह प्रतिबंध विवाह समारोह, मृत्यु संबंधी संस्कारों, परम्परागत धार्मिकया सांस्कृतिक शोभायात्राओं, विभिन्न राष्ट्रीय पर्वो से संबधित राजकीय समारोह एवं शिक्षा साक्षरता, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि से संबधित राजकीय आयोजनों पर लागू नही होगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा।यह आदेश 05 अप्रैल 2019 को प्रातः 10 बजे से 03 जून 2019 की मध्यरात्रि तक तकया इससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावी रहेगा।