जयपुर 22 मई 2019 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की राज्य औषधि नियंत्रक इकाई द्वारा औषधि प्रयोगशाला परीक्षण में तीन दवा-कन्ज्यूमेबल्स को अवमानक कोटि की औषधि घोषित किया गया है।
अवमानक घोषित इन दवाइयों की बिक्री व संधारण पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई गयी है। औषधि नियंत्रक अधिकारी श्री राजाराम शर्मा ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत् मै. बायो-मेड हैल्थकेयर प्रोडक्ट प्रा. लि.-हरिद्वार की सीरिंज स्टे्रली हाइपोडरमिक सिरींज विद निडिल बैच संख्या 05171872, मै. गोवा एन्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लि.-जयपुर की दवाई जुसटिकिया अधाटोदा क्यू बैच संख्या जीएम 180502 एवं अप्पासामी आक्यूलर डिवाइसेज प्रा, लि. सोलन की हाइड्रोक्स प्रोपाइल मिथाइल सल्यूलोस ऑपथ्लेमिक सोल्यूसन यूएसपी अलोंग विद स्टे्रली प्रिकॉन कैनूला 23जी बैच संख्या पीएफबी-701 ओपीसीपी-195 को अमानक कोटि की घोषित किया गया है। सम्पूर्ण प्रदेश में परीक्षण में अमानक इन औषधियों की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।