जयपुर 5 मई 2019 मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री आनंद कुमार ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 मई को 12 संसदीय क्षेत्रों में होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं सेे स्वतन्त्र एवं भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतान्ति्रक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हर मतदाता का योगदान होना चाहिए।
श्री कुमार ने कहा कि सभी 23 हजार 783 मतदान केंद्रों पर प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति (पीठासीन अधिकारियों के अलावा) द्वारा मोबाइल, कॉर्डलेस फोन्स, वायलैस सेट्स आदि ले जाने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि इन सभी क्षेत्रों में शान्तिपूर्ण चुनाव के लिए कानून एवं व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए गए है। गत विधानसभा चुनाव एवं राज्य में हुए लोकसभा के प्रथम चरण के मतदान में मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया जो अपने आप में उपलब्धि है। उन्होंने इन संसदीय क्षेत्रों के मतदाताओं से कहा कि वे अधिकाधिक मतदान कर एक नया इतिहास रचें।
श्री कुमार ने बताया कि राज्य में कुल 4 करोड़ 88 लाख 19 हजार 246 मतदाता हैं। लोकसभा चुनाव में राज्य के दूसरे चरण में 2 करोड़ 30 लाख 68 हजार 868 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें से एक करोड़ 21 लाख 45 हजार 812 पुरूष और एक करोड़ 9 लाख 22 हजार 931 महिला मतदाता एवं 125 अन्य मतदाता हैं। इनमें से लगभग 7 लाख नव मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उल्लेखनीय है कि 2014 में हुए चुनाव में इन क्षेत्रों में 61.80 प्रतिशत मतदान हुआ था।
इपिक के अलावा 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज पर जोर
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के लिए मतदाता को इपिक कार्ड (मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र) दिखाना होगा। इपिक कार्ड नहीं होने की स्थिति में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार इस बार के लोकसभा चुनाव में इपिक कार्ड के अलावा पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एन.पी.आर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र या आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज को मतदान करते समय दिखाना जरूरी होगा। मतदाता केवल पर्ची के आधार पर कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।