जयपुर 22 मई 2019 विधिक माप विज्ञान निरीक्षण दल ने बुधवार को लालकोठी, जयपुर स्थित फर्म एवेन्यू सुपरमाट्र्स (डिपार्टमेंटल स्टोर) का औचक निरीक्षण किया गया, जिस पर फर्म के विरूद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
विधिक माप विज्ञान निरीक्षण दल के उपनियंत्रक श्री चन्दीराम जसवानी ने बताया कि फर्म के विरूद्ध निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिस पर निरीक्षण दल ने मौके पर जाकर आवश्यक कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान निरीक्षण दल को विधिक माप विज्ञान नियम-2011 के नियम 18 (7) के तहत उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु निःशुल्क एक ग्राम एक्यूरेसी की तुला डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं पायी गई। निरीक्षण दल द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 के तहत कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज कर लिया गया।
ज्ञातव्य रहे कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 के तहत राज्य के प्रत्येक डिपार्टमेंटल स्टोर एवं अन्य स्टोर जो करदाता हैं उन्हें उपभोक्ताओं के लिये निःशुल्क एक ग्राम एक्यूरेसी की तुला रखा जाना अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान विधिक माप विज्ञान टीम के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।