Edit-Dinesh Bhardwaj
जयपुर 01 जुलाई 2020 – श्री पायलट ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग मैन्युअल सर्वप्रथम वर्ष 1954 में प्रकाशित हुआ था एवं उसके बाद वर्ष 1984 में संशोधित किया गया था। उन्होंने बताया कि लम्बे समय से इस मैन्युअल के संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
उन्होंने बताया कि इन मैन्युअल में विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों, नियमों एवं प्रावधानों का संकलन है तथा यह विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वृहद रूप से उपयोग में लाया जाता है।
इस मैन्युअल के तीन भाग हैं। प्रथम भाग में विभाग की सामान्य कार्यप्रणाली, भूमि अवाप्ति इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसी प्रकार द्वितीय भाग में कार्यों के निष्पादन संबंधी यथा-अनुबंध, निविदा प्रक्रिया, बजट इत्यादि का तथा तृतीय भाग में विभाग के सभी प्रकार के कार्यों में प्रयोग में आने वाले फॉर्म्स को संकलित किया गया है।
श्री पायलट ने इस कार्य के कुशल संपादन के लिए विभाग के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशंसा की। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहें।