Edit-Rashmi Sharma
जयपुर 7 जुलाई 2020 – जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम श्री कनिष्क सैनी ने बताया कि उचित मूल्य दुकान संख्या 677-ए मैसर्स राष्ट्रीय केरोसीन ट्रॉली यूनियन के संचालक विश्राम सिंह के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रताप नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। इस दुकान को 4 जून को जांच के दौरान निलम्बित कर दिया गया था।
श्री सैनी ने बताया कि निलम्बन के बाद 12 जून को प्रवर्तन निरीक्षक अरविंद द्वारा इस दुकान का चार्ज उचित मूल्य दुकान संख्या 677 को संभलाया गया तो दुकान में पोस मशीन में प्रदर्शित खाद्यान्न स्टॉक के मुकाबने 113 दशमलव 94 क्विंटल गेहूं कम पाया गया।
उचित मूल्य दुकान से 677ए के साथ अस्थाई रूप से सम्बद्ध उचित मूल्य दुकान के 557बी के संचालन में विश्राम सिंह द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान ओटीपी बायपास व्यवस्था का दुरूपयोग करके 239 राशनकाडोर्ं पर 48 दशमलव 91 क्विंटल गेहूं का स्वंय ही अनाधिकृत रूप से आहरण करके गबन करना पाया गया है।
इसके अलावा उ.मू. दुकान 677-ए के संचालन विश्राम सिंह ने मनोहरपुरा कच्ची बस्ती के 228 राशनकाडोर्ं में मई 2020 में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियोें को नियमित खाद्यान्न 5 कि.ग्रा प्र. व्यक्ति एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 5 कि.ग्रा प्रति व्यक्ति कुल 10 कि.ग्रा प्रति व्यक्ति पोस मशीन से आहरण करके उपभोक्ताओं को केवल 5 कि.ग्रा प्रति व्यक्ति का ही वितरण किया। एवं शेष 5 कि.ग्रा प्रति व्यक्ति का स्वंय ही गबन करना पाया गया है। इस प्रकार कुल 228 राशनकाडार्ें में संदिग्ध ट्रांजेक्शन करके 55 दशमलव 01 क्विंटल गेहूं का गबन किया गया है। इन तरीको से एफपीएस से 677ए मैसर्स राष्ट्रीय केरोसीन ट्रोली मजदूर यूनियन द्वारा कुल 217 दशमलव 87 क्िंवटल गेहूं का गबन किया गया है।