मुंबई, 16 अगस्त, 2021: एसएमई, माइक्रो एसएमई और व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए सेवा की पेशकश का विस्तार करने की कोशिशों के तहत डीसीबी बैंक ने घोषणा करते हुए बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से उसे केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बैंकिंग और भुगतान लेनदेन जैसी बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने के लिए ‘एजेंसी बैंक‘ के रूप में सूचीबद्ध किया है। इन सेवाओं में राजस्व प्राप्तियां, सीबीडीटी, सीबीआईसी और जीएसटी, पेंशन भुगतान और लघु बचत योजना शामिल हैं।
मई 2021 में वित्त मंत्रालय की तरफ से निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी व्यवसायों के आवंटन पर लगे प्रतिबंध को हटाने के बाद से डीसीबी बैंक को सूचीबद्ध किए जाने का फैसला सामने आया है।
इस व्यवस्था के माध्यम से डीसीबी बैंक एसएमई, माइक्रो एसएमई और व्यक्तिगत ग्राहकों को अपने उन्नत बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से नियमित वित्तीय लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हुए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर से सभी विशिष्ट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा।
डीसीबी बैंक के रिटेल बैंकिंग के प्रमुख प्रवीण कुट्टी ने कहा, ‘’डीसीबी बैंक बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी व्यवसायों के संबंध में लेनदेन की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एजेंसी बैंक नियुक्त किए जाने पर खुशी जाहिर करता है। डीसीबी बैंक का ध्यान एसएमई, माइक्रो एसएमई, कृषि और समावेशी बैंकिंग पर केंद्रित है। हम सीबीडीटी, सीबीआईसी, जीएसटी समेत अन्य लेनदेन तक पहुंच प्रदान करके उनका सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। आरबीआई की तरफ से सूचीबद्ध किया जाना हमारे एसएमई व्यवसाय पर हमारे रणनीतिक ध्यान को केंद्रित किए जाने की नीति को मजबूती देगा, जहां हम एसएमई को अनुकूलित, लागत प्रभावी और नवीनतम समाधान प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी वित्तीय आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं।’’
एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध होने के बाद डीसीबी बैंक अब राज्य और/या केंद्र सरकार की ओर से लेनदेन को संभालने के लिए अधिकृत है जो आसान और निर्बाध बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा।