एक्सचेंज के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ व्यक्ति प्रतिभूति बाजार में निवेश पर सुनिश्चित/गारंटीकृत रिटर्न प्रदान करने और निवेशकों के ट्रेडिंग खाते को संभालने की पेशकश कर रहे हैं।
- “फ़िरोज़ अली” मोबाइल नंबर “9554787405” के माध्यम से काम कर रहा है, जिसका यूट्यूब चैनल “FOMO TRADER” है, जिसका लिंक “https://www.youtube.com/@fomotrader11” है, वह प्रतिभूति बाज़ार की युक्तियाँ, शेयर बाज़ार में निवेश पर सुनिश्चित/गारंटीकृत रिटर्न प्रदान कर रहा है और निवेशकों से अपना लॉगिन आईडी/पासवर्ड साझा करने के लिए कहकर निवेशकों के ट्रेडिंग खाते को संभालने की पेशकश कर रहा है।
- मोबाइल नंबर “7744017646” के माध्यम से काम करने वाले “रवींद्र” का यूट्यूब चैनल जिसका नाम “35%CAGR” है, जिसका लिंक “https://www.youtube.com/channel/UCWn2ogcu5sMrW3W1soI5DoQ/about” है, निवेशकों से उनकी लॉगिन आईडी/पासवर्ड साझा करने के लिए कहकर निवेशकों के ट्रेडिंग खातों को संभालने की पेशकश कर रहा है।
- “RJSTOCKS (BANKNIFTY)” नामक टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम लिंक “https://t.me/RJSTOCKSX”, “https://t.me/RJSTOCKS_OFFICIAL_RJ_STOCK” और “https://t.me/Rj_stocks_booming_bull” NSE के साथ पंजीकृत होने का दावा कर रहे हैं, जो निवेशकों को प्रतिभूति बाजार संबंधी सुझाव और खाता प्रबंधन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे शेयर बाजार में किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा पेश की गई ऐसी किसी भी योजना/उत्पाद की सदस्यता न लें क्योंकि यह कानून द्वारा निषिद्ध है। एक्सचेंज ने पंजीकृत सदस्य और उसके अधिकृत व्यक्तियों के विवरण की जांच करने के लिए अपनी वेबसाइट पर “https://www.nseindia.com/invest/find-a-stock-broker” लिंक के तहत “अपने स्टॉक ब्रोकर को जानें/पता करें” की सुविधा प्रदान की है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि उपर्युक्त व्यक्ति/संस्था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के किसी भी पंजीकृत सदस्य के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत नहीं है। इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।
यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (SCRA) की धारा 23(1) के अनुसार, कोई भी संस्था/व्यक्ति जो SCRA की धारा 13, 16, 17 या 19 का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और दोषसिद्ध होने पर उसे दस साल तक की कैद या पच्चीस करोड़ तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा, SCRA की धारा 25 के अनुसार, SCRA की धारा 23 के तहत दंडनीय अपराध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अर्थ में संज्ञेय अपराध हैं और इस तरह राज्य के कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा भी उनकी जांच की जा सकती है। इसके अलावा, प्रतिभूति कानून का उल्लंघन करने के अलावा, डब्बा ट्रेडिंग भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316, 318 और धारा 61 के दायरे में भी एक अपराध है।
एक्सचेंज द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों की समेकित सूची NSE वेबसाइट पर “https://www.nseindia.com/invest/advisory-for-investors” लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।
निवेशकों को सावधान किया जाता है और सलाह दी जाती है कि वे ऐसे अवैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर व्यापार न करें। ऐसे अवैध प्लेटफॉर्म में भागीदारी निवेशक के अपने जोखिम, लागत और परिणामों पर होती है क्योंकि ऐसे अवैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्सचेंज द्वारा न तो स्वीकृत हैं और न ही समर्थित हैं।
निवेशक कृपया ध्यान दें कि ऐसी निषिद्ध योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद के लिए निवेशकों के लिए निम्नलिखित में से कोई भी उपाय उपलब्ध नहीं होगा:
- एक्सचेंज के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निवेशक संरक्षण के लाभ
- एक्सचेंज विवाद समाधान तंत्र
- एक्सचेंज द्वारा प्रशासित निवेशक शिकायत निवारण तंत्र
निवेशकों को उपरोक्त बातों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है।
*निवेशकों के हित में जारी*