जयपुर, 15 मार्च। आर्थिक कमजोर वर्गो के व्यक्तियों को (अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को प्रदत आरक्षण के अतिरिक्त) Income & Assest Certificate जारी करने के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। विभाग द्वारा उपखण्ड अधिकारियों को जारी किया गया परिपत्र विभागीय वेबसाईट http://www.sje.rajasthan.gov.in/ पर भी उपलब्ध है।
राज्य में कार्यरत ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से ऑन लाईन Income & Assest Certificate सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किये जा रहे हैं। पात्र आवेदक उक्त केन्द्रों पर या ई मित्र पोर्टल पर स्वंय भी नियमानुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर Income & Assest Certificate प्राप्त कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आर्थिक कमजोर वर्गो के व्यक्तियों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।