जयपुर, 18 अप्रेल 2019 : राज्य में 25 लोकसभा सीटों के लिए 23 मई को होने वाली मतगणना के दौरान प्रत्येक लोकसभा सीट के अंगर्तत आनेवाले विधानसभा क्षेत्र के 5-5 मतदान केंद्रों का रैंडमली चयन कर ईवीएम के मतों और वीवीपैट पर्चियों से वोट का मिला न किया जाएगा।इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन विभाग को निर्देश दिए हैं। जिसके आधार पर राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।
निर्देशानुसार मतगणना के दौरान ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5 मतदान केंद्रों का लॉटरी द्वारा चयन किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा यह चयन प्रक्रिया लोसकभा प्रत्याशियों या उनके द्वारा नियुक्त एजेंट और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उस लोकसभा क्षेत्र में नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक की उपस्थिति में सम्पन्न की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र का चयन कर उसकी ईवीएम के मतों एवं वीवीपैट की पर्चियों से मतों का मिलान कर मतों का प्रमाणीकरण किया जाता था।
विधानसभा के पांच मतदान केंद्रों के चयन के उपरांत संबंधित मतदान केंद्रों की ईवीएम के मतों एवं वीवीपैट की पर्चियों के माध्यम से मतों का मिलान किया जाएगा। मिलान की प्रक्रिया मतगणना के आखिरी राउंड समाप्त होने पर की जाएगी। इस प्रकार 25 लोकसभा क्षेत्रों के तहत आने वाले 200 विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर राज्य में कुल एक हजार मतदान केंद्रों की ईवीएम के मतों एवं वीवीपैट की पर्चियों से मतों का मिलान कर प्रमाणीकरण किया जाएगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।