जयपुर 21 जून 2019 सहकारिता रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के. पवन ने शुक्रवार को बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स/लैम्पस) के माध्यम से एवं केन्द्रीय सहकारी बैंको से कृषक मित्र योजनान्तर्गत फसली ऋण लेने वाले ऎसे किसान जो राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 के तहत अपात्र है। ऎसे किसानों को नियत तिथि तक फसली ऋण चुकाना होगा।
उन्होंने बताया कि ऎसे किसान जो राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 की नकारात्मक सूची में शामिल है एवं जिन्होंने योजना की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2018 के पश्चात फसली ऋण प्राप्त किया है ऎसे किसानों को अपना बकाया अल्पकालीन फसली ऋण चुकारा देय तिथि या 30 जून जो भी पहले हो तक जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि अंतिम तिथि तक पूर्ण राशि जमा नहीं कराने वाले किसानों को अवधिपार की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने ने बताया कि ऎसे किसानों को राज्य सरकार की ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा तथा अवधिपार ऋणी कृषक होने की स्थिति में ऎसे किसानों से बकाया अवधिपार फसली ऋण पर सामान्य ब्याज दर के अलावा दण्डनीय ब्याज भी वसूल किया जाएगा।
उन्होंने ऎसे सभी किसानों से अपील की वे है कि किसान जिन्होनें 30 नवम्बर, 2018 के पश्चात सहकारी बैंको से फसली ऋण लिया है वे किसान बकाया फसली ऋण अंतिम तिथि तक जमा करा देवें, जिससे किसानाें को ब्याजमुक्त फसली ऋण वितरण योजना का लाभ मिल सकें।