Edit-Rashmi Sharma
जयपुर,3 अप्रैल 2020। प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति में आमजन को आवश्यक खाद्य वस्तुओं एवं स्वच्छता उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्य दुकानदारों को खाद्य सामग्री (गेहूं, चीनी एवं आटा) केरोसीन के अलावा मसाले एवं स्वच्छता उत्पादों यथा साबुन डिटर्जेंट पाउडर फ्लोर एवं टॉयलेट क्लीनर की बिक्री के लिए अधिकृत कर दिया गया है।
इस संबंध में राज्य सरकार ने शुक्रवार को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की धारा 9(9) एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ ( वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश प्रदेश में तुरंत प्रभाव से लागू हो कर आगामी 31 जुलाई 2020 तक प्रभावी रहेगा।आदेशानुसार भारत एवं राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों को कोई कमीशन देय नहीं होगा।
उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना 19 (कोरोना वायरस) को पेनडेमिक घोषित कर दिया गया है।