Edit-Rashmi Sharma
जयपुर, 6 अप्रेल 2020। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य में 1474 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन कार्य आरंभ करने की अनुमति जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इन इकाइयों में से 647 आटा, बेसन, दाल, तेल और मसाला मिलों को तो पहले दिन से ही अनुमति दी गई थी तथा इनमें से अधिकांश में तभी से उत्पादन जारी है। उन्होंने बताया कि इन इकाइयों द्वारा और प्रदेश में आटा, बेसन, सूजी, मैदा, मसाले, तेल आदि की उपलब्धता बनी हुई है व प्रभावी सप्लाई चेन व्यवस्था काम कर रही है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार की एडवाइजरी के अनुसार अनुज्ञेय श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को भी अनुमति देने की प्रक्रिया को पारदर्शी और तय समय सीमा में निस्तारण किया जा रहा है। इसके तहत रविवार 5 अप्रेल को एक ही दिन में 257 और औद्योगिक इकाइयों को अनुमति जारी की गई है।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा आटा, दाल, तेल, मसाला आदि मिलों को चालू रखने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद अनुज्ञेय श्रेणी के उद्यमों को अनुमति जारी करने की व्यवस्था को भी सरल बनाया है, जिससे अनुज्ञेय श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों में भी उत्पादन शुरु होने लगा है। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए जिला कलक्टर जयपुर, उदयपुर, अलवर, अजमेर और भरतपुर द्वारा अनुमति जारी करने के लिए संबंधित महाप्रबंधक डीआईसी व रीको अधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है।
इन क्षेत्रों को अब जिला कलक्टर की अभिशंषा के लिए प्रकरण भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि विभाग स्तर पर प्राप्त आवेदनों और उनके निस्तारण की समीक्षा की जा रही है तथा 6 घंटों की तय सीमा में निर्णय करने के निर्देशों की सख्ती से पालना करने को कहा है।
डॉ.अग्रवाल ने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार की एडवाइजरी और सुरक्षा मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करते हुए न्यूनतम कार्मिकों और आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने को पाबंद करते हुए ही अनुमति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि रीको द्वारा डॉक्टरों के लिए पीपीई किट तैयार करने वाले, मेडिकल ग्लव्ज़ तैयार करने वाले तथा पैकेजिंग मेटेरियल तैयार करने वाले उद्योगों को आवेदन करते ही सशर्त अनुमति प्रदान की गई है।
उद्योग आयुक्त श्री मुक्तानन्द अग्रवाल ने बताया कि राज्य में जिला उद्योग केन्द्रों व रीको द्वारा अनुज्ञेय श्रेणी के 827 औद्योगिक इकाइयों को अनुमति जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त 4458 कार्मिकों व श्रमिकों को पास जारी किए जा चुके हैं तथा जिलों के भीतर आवागमन के लिए 474 वाहनों के पास जारी किए जा चुके हैं।
आयुक्त ने बताया कि अनुज्ञेय श्रेणी के उद्योगों को संचालन के दौरान न्यूनतम श्रमिकों से संचालन, श्रमिकों का औद्योगिक परिसर या अनुमति प्राप्त परिसर में आवास सुविधा के साथ ही उनके इकाई व आवास परिसर में मेडिकेटेड सेनेटाइजर, साबुन, मास्क के साथ ही अन्य जरुरी सुरक्षा उपकरण, आवासीय परिसर में उनके रहने, सोने व जीवन यापन के सभी इंतजाम करने आदि दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त सेनेटाइजेशन के साथ ही फ्यूमिगेशन कराने, कार्य स्थल व आवास पर सोशल डिस्टेंसिंग व संपर्क रहित आदान-प्रदान सुनिश्चित करने, इकाई में किसी के भी वायरस संक्रमण, बुखार, खांसी, जुकाम अथवा अन्य संक्रमण की स्थिति में तत्काल प्रशासन को जानकारी देने और चिकित्सकीय जांच कराने के निर्देश दिए गये है।