Edit-Rashmi Sharma
जयपुर 15 अप्रैल 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का एलान किया था. कल ही उन्होंने कहा था कि इनसे जुड़े Guidelines 16 अप्रैल को जारी कि जाएगी .सरकार की ओर से Guidelines जारी कर दी गई हैं और इसके तहत अब आप जानें कि 3 मई तक क्या-क्या बंद रहने वाला है.
1. रेल, सड़क, हवाई और लोकल यातायात 3 मई तक बंद रहेंगे.
2. निजी दफ्तर और फैक्ट्रियां बंद रहेगी .
3. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
4. सिनेमाहॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मॉल, जिम, रेस्टोरेंट आदि भी बंद रहेंगे.
5. सभी तरह के धार्मिक व पूजा स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि बंद रहेंगे.
6. सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों और आयोजनों पर पाबंदी 3 मई तक जारी रहेगी.
7. धार्मिक आयोजनों पर भी पाबंदी रहेगी.
8. औद्योगिक उत्पादन पर पाबंदी रहेगी.
9. शादी-विवाह और सार्वजनिक समारोहों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी.
10. कोचिंग संस्थानों पर भी पाबंदी रहेगी.
सरकार ने आदेश में कहा है कि अब हर किसी को चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा. रेलवे, सड़क और हवाई यातायात भी तीन मई तक पूरी तरह से बंद रहेगा. सरकार ने कहा है कि इस लॉकडाउन में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. अब सड़कों पर थूकने पर भी कार्रवाई की जाएगी.
देश में इस समय कोरोना वायरस के 11439 मरीज हो चुके हैं और 377 लोगों की मौत इस जानलेवा वायरस की वजह से हो चुकी है. 1306 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं. देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई हैं और यहां 178 लोग अपनी जान गवां चुके हैं.